आठ बजे से 83 घंटे बंद रहेंगे बाजार, बाहर निकलने की अनुमति नहीं

कानपुर। अब सप्ताह में तीन दिन बाजार , किराना की दुकानें बंद रहेंगी। अब तक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर मंगलवार कर दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कुल 83 घंटे बाजार, किराना की दुकानें, सब्जी व फल की दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप खुलेंगे। दूध और ब्रेड की दुकानों को खोलने पर रोक नहीं रहेगी। चूंकि सब्जी और फल तीन दिन रखने पर खराब हो जाएंगे इसलिए उन्हेंं गली- गली घूमकर बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, दवा बनाने वाली और 24 घंटे चलने वाली औद्योगिक इकाइयां प्रतिदिन चलेंगी, लेकिन ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनकी साप्ताहिक बंदी जिस दिन होगी उसे बंद करना होगा। हालांकि कानपुर में साप्ताहिक बंदी रविवार को होती है ऐसे में यहां शनिवार और सोमवार को सभी इकाइयां खुलेंगी।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और मौतों में हो रहे इजाफे की वजह से साप्ताहिक बंदी के समय को बढ़ाया गया है, ताकि लोग घरों से कम निकलें और संक्रमण की चेन भी टूट जाए। 83 घंटे की साप्ताहिक बंदी के दौरान फल और सब्जी के खराब होने का खतरा रहेगा। इससे कारोबारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में प्रशासन गलियों में ठेले पर फल, सब्जी बेचने की अनुमति दे सकता है। हालांकि विक्रेता कहीं एक जगह खड़े नहीं हो सकेंगे उन्हेंं घूम- घूम कर बेचने की अनुमति शुक्रवार को दी जा सकती है। आलोक तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 83 घंटे के कोरोना कफ्र्यू के दौरान लोग जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। घर में रहें और कोशिश करें कि वहां भी मास्क लगाएं ताकि संक्रमण की चेन तोडऩे में मदद मिले। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं रहेगी। गैस सिलेंडर लेकर एजेंसियों के वेंडर घर- घर जा सकेंगे। उन्हेंं मास्क लगाना होगा।
मेट्रो प्रोजेक्ट, झकरकटी, झाड़ी बाबा पड़ाव क्रासिंग पुल, जीटी रोड, कानपुर- प्रयागराज हाईवे, पनकी और घाटमपुर पावर प्लांट समेत सभी तरह के सरकारी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य होते रहेंगे। इन स्थलों पर निर्माण सामग्री भी आ जा सकेगी। वहां काम करने वाले श्रमिकों व अन्य कॢमयों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।बाहर से आने वाले वाहनों और हाईवे पर चलने वाले वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। रोडवेज बस और कैब में कुल सीट क्षमता के 50 फीसद ही यात्री बैठेंगे।
निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50 फीसद क्षमता के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन सभी को मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। शॉङ्क्षपग मॉल, कांप्लेक्स, खेल के मैदान , जिम, स्पा आदि भी नहीं खुलेंगे। घरों में भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों के कर्मचारी भोजन की डिलीवरी कर सकेंगे। दो मई को पंचायत चुनाव के मतों की गणना होगी। मतगणना स्थल पर कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं के आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन बिना वजह कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं जाएगा। जो जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। s