कानपुर। आकाश कुलहरि अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत विभिन्न राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों/भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों/ संगठनों द्वारा कमिश्नरेट कानपुर क्षेत्र में किसान आंदोलन/धरना प्रदर्शन करने की प्रबल सम्भावना है जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा । दिनांक 13 अप्रैल चैटी चंद एवं चैत्र नवरात्रि प्रारम्भ 14 अप्रैल को अम्बेडकर जंयती एवं माह रमजान प्रारम्भ, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल को रामनवमी व दिनांक 25 अप्रैल को महावीर जयन्ती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आंशका है। जिसके अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नई निषेधाज्ञा जारी की गई है।अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को रोकने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर या अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) या पुलिस उपआयुक्तों नगर के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 5 मई तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का प्रचार नगर के सभी अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाये।s
अपर आयुक्त ने चुनावों व पर्वो के दृष्टिगत लागू की धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता