आल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के तत्वावधान में माह स्याम हेल्प लाइन में पूछे गये सवालात के शरई जवाब
कानपुर 8 मई।
प्रश्न: फकीर पड़ोसी को जकात की नियम से खाना खिलाया जकात अदा हुई या नहीं? --- इलाहाबाद
उत्तर: फकीर पड़ोसी को बा नियत खाना खिलाया जकात अदा न हुई कि जकात की अदायगी के लिये फकीर को माल जकात का मालिक करना शर्त है महज मिबाह (इजाजत) कर देने से जकात अदा न होगी। अबाहत में तमलीक मकसूद नहीं होता अलबत्ता अगर खाना दे दिया होता कि चाहे खाये या ले जाये तो जकात जरूर अता हो जाती।
प्रश्न: क्या रोजा अफ्तार करने के लिये अजान खत्म होने का इन्तजार जरूरी है? --- उन्नाव
उत्तर: नहीं! स्ूरज बालिकैन डूब जाने के बाद बिला ताखीर रोजा अफ्तार करना मसनून है। अजान का इन्तजार बेसूद है।
प्रश्न: खत्म साल के करीब माल गुम हो गया या चोरी हो गया, उसकी भी जकात देनी होगी? -- बस्ती
उत्तर: जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या फिर चोरी हो गया तो उसकी जकात वाजिब नहीं, हां जो कुछ जमाना के बाद माल गया तो भी जब तक वह न मिला था उस जमाना की जकात वाजिब नहीं।
प्रश्न: नाबालिग को तरका में माल मिला वह गनी हो गया तो क्या उसे जकात देनी होगी? --- गोरखपुर
उत्तर: नहीं! नबालिग पर जात वाजिब नहीं कि वजूब जकात के लिये कुछ शर्तें है उन में एक शर्त बलूग यानि मालिके निसाब का बालिग होना भी है।
आल इण्डिया गरीब नमाज कौन्सिल माहे स्याम हेल्प लाइन
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