शिक्षण संस्थाएं आपदा की अवधि में अभिभावकों से फीस के लिए न किया जाये बाध्य: डीएम

कानपुर देहात 8 अप्रैल 2020
शासन के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के
फेलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 22 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है और इस अवधि में जनपद कानपुर देहात के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय-9 की धारा 23(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद कानपुर देहात की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा आपदा की अवधि में किसी भी अभिभावक को फीस देने हेतु बाध्य न किया जाये और आपदा की अवधि में भी छात्र-छात्रा को आॅनलाइन अध्ययन से वंचित न किया जाये। उक्त आदेश का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा-51 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जिसमें एक वर्ष की सजा या अर्थदण्ड या दोनो और यदि कोई लोकक्षति होती है तो ये सजा दो वर्ष की भी हो सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।