- गेहूं खरीद केवल पंजीकृत कृषकों से ही की जाये
उन्नाव । जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने जनपद में लगे लाॅकडाउन एवं रेड जोन को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से रेड जोन प्रभावित क्षेत्र आई0वी0पी चैराहा, बडा चैराहा आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों को कडे निर्देश दिये की लाॅकडाउन के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाये लोगों के आवागमन पर कडाई से प्रतिबन्ध लगाया जाये।
जिलाधिकारी स्थलीय भ्रमण के दौरान पी0सी0एफ0 गेहूं क्रय केन्द्र नवीन मण्डी तथा विचपरी का निरीक्षण किया। उन्हांेने बताया कि क्रषकों का गेहूं का वाजिब दाम दिलाये जाने के उद्देश्य से रवी विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत निर्धारित गेहूं क्रय केन्द्रपर अबतक क्रय किये गये गेंहूं की प्रगति की जानकारी लेने के उद्देश्य से तथा कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये क्रय केन्द्रों पर अधिक से अधिक गेहूं क्रय की प्रक्रिया प्रभावी गति से चलाने के निर्देश दिये गये। गेहूं क्रय केन्द्रों पर कांटा-बांट, गेहूं साफ करने की मशीन को बरीकी से परखा तथा उपस्थित केन्द्र प्रभारियों में प्रिया यादव एवं अरविंद कुमार को निर्देश दिये कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार कृषकों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें।
जिलाधिकारी ने बताया कि रवी विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत इस वर्ष जनपद में 71 क्रय केन्द्रों को खोलकर, गेंहूं समर्थन मूल्य 1925 रूपये प्रति कुंतल, इस वर्ष जनपद का गेंहू क्रय का लक्ष्य 66 हजार एम0टी0 निर्धारित किया गया है, जिसकी पूर्ति हेतु जनपद की विभिन्न सरकारी क्रय संस्थाओं के माध्यम से गेहंू क्रय केन्द्र एवं उसी के समीप कृषक पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ कराई गई है। उन्होंने बताया कि कृषकों का गेहूं क्रय हेतु काॅमन सर्विस सेन्टर से पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। कृषकों की सुविधा हेतु प्रत्येक गेहूं क्रय केन्द्र के निकट दो-दो काॅमन सर्विस सेंटर खुलवाये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। खोले गये काॅमन सर्विस सेंटर की सूची प्रत्येक गेंहूं क्रय केन्द्र पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गेंहू खरीद केवल पंजीकृत कृषकों से ही की जायेगी, गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण स्मार्ट फोन/ जन सेवा केन्द्र/ साइबर कैफे से http://www.fcs.up.gov.in पर जाकर कराया जा सकता है। लघु एवं सीमान्त कृषकों का गेहूं क्रय हेतु मंगल व शुक्रवार आरक्षित है तथा क्रय केन्द्र पर गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई में आने वाला व्यय 20 रूपये प्रति कुन्तल कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी ने कृषकों से कहा है कि वायरस से बचाव हेतु केन्द्र पर रखे साबुन पानी से हाथ समय-समय पर धोते रहें, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने कहा कि हर केन्द्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये एक मीटर की दूरी पर जो गोले बनाये गये हैं उनका प्रयोग अवश्य किया जाये, जहां पर गेहूं खरीद में लापरवाही होगी या पारदर्शिता में कमी पायी जायेगी, उनके विरूद्ध सुसंगत धारा के तहत कार्यवाही होना तय है।