डीएम ने लाॅक डाउन के दौरान खुलने वाले संस्थान व न खुलने योग्य संस्थानों की दी जानकारी

  • कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने पर की जायेगी कडी कार्यवाही: डीएम


कानपुर देहात 21 अप्रैल 2020
जनपद कानपुर देहात में लाॅकडाउन के परिस्थितियों का आंकलन करने के पश्चात विभिन्न गतिविधियों के बारे में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लाॅकडाउन अवधि में संचालित गतिविधियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शर्तों के साथ प्रारम्भ करने के निर्देश हैं दिये है।
खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि उद्योग, स्टील, रिफाइनरी, सीमेन्ट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान को छोड़कर), फाउन्ड्रीज, पेपर, टायर, काॅमन एफल्यूमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, औद्योगिक आस्थान में स्थित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योग, एक्सपोर्ट ओरियन्टेड यूनिट, ई-कामर्स, मेडिकल स्टोर्स, किसान/कृषि श्रमिक द्वारा संचालित कृषि कार्य, एम.एस.पी. सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियाॅ, फसलों की कटाई/बुआई से सम्बन्धित मशीनों की परिवहन, पोल्ट्री फार्म/मछली उत्पादन और संलग्न श्रमिकों का आवागमन, गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, बच्चों/दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक महिलाओं निराश्रितों/विधवाओं के लिये गृहों का संचालन, मनरेगा कार्य/सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग के साथ, ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, मीटर रीडिंग, नगर निकाय, पेयजल, स्वच्छता कूड़ा प्रवधन का संचालन, दूर संचार तथा इन्टरनेट संस्थाओं का संचालन, जनसेवा केन्द्र मान्यता प्राप्त, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकाने, खाद, बीज, पेस्टीसाईडस की दुकाने, आटा-तेल मिल्स, चावल की फैक्ट्रियाॅ, ईंट भट्ठा, आटा चक्की मिल्स, पेट्रोल पम्प, टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल/हैचरी, गैस एजेन्सी, सभी प्रकार की परचून की दुकाने, मार्ट दूध-पनीर की दुकाने (प्रातः 07ः00 बजे से 11ः00 बजे के मध्य), बैंक, एटीएम, डाक सेवा, ।ल्न्ैभ् की दुकाने, पशु आहार की दुकाने, डेयरी, गोदाम वेयरहाउस, कृषि यंत्रों स्पेयर पार्टस की दुकाने/गैराज, ट्रांसपोर्ट कम्पनी, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक तथा कारपेन्टर जैसी मरम्मत सेवा वाले व्यक्ति।
नहीं खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान- सभी शैक्षणिक संस्थान, पनवाड़ी की दुकाने, नाई की दुकाने/ब्यूटी पार्लर, लोहा मंडी की दुकाने, प्लम्बर सैनेटरी की दुकाने, मनिहारी की दुकाने, सुनार की दुकाने, सभी प्रकार के शोरूम, बर्तनों की दुकाने, टेलर की दुकाने, होटल, ढाबे, बस, स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकाने, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, फूलवारी की दुकानें, फोटो स्टूडियो की दुकाने, मैरिज पैलेस, सभी प्रकार की रंग रोगन की दुकानें, गिफ्ट स्टोर/बच्चों के खिलौने, घड़ियो की दुकाने, दुपट्टा रंगाई की दुकाने, रेडीमेड कपड़े की दुकाने, सभी प्रकार के गन हाउस की दुकाने, प्राइवेट कम्पनी/आॅफिस, प्राॅपर्टी डीलर की दुकाने, न्यायालय/स्टाम्प, लकड़ी मंडी, जूस की दुकाने, फास्ट फूड की दुकाने/रेहिड़या, स्टेडियम व क्लब जिम, चाय व काॅफी की दुकाने, गाड़ियों के शोरूम, कम्प्यूटर की दुकाने, मोबाईल की दुकाने व शोरूम, माॅल्स/सिनेमा हाल, म्यूजिक शोरूम की दुकाने, हाॅस्टल, टैक्सी स्टैण्ड (सीमित संख्या में), इलेक्ट्रानिक्स सामान की दुकाने, तम्बाकू की दुकाने।
सीमित षिथिलता देने योग्य संस्था/प्रतिष्ठान- किताबों की दुकानें (होम डिलीवरी), सभी प्रकार के हाॅस्पीटल।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किराना, सब्जी, दूध से सम्बन्धित दुकान पूर्व की भांति प्रातः 7ः00 से 11ः00 बजे तक खुलेगीं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। उद्योगो को प्रारम्भ करने के लिये उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द, कानपुर देहात से अनुमति-पत्र प्राप्त करना होगा। जिले के समस्त विभाग सीमित क्षमता के साथ कार्य करेंगे। समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारी आवश्यकता अनुसार उपस्थित होंगे। समूह ‘ग’/‘घ’ के कर्मचारी सामाजिक दूरी के मानक का पालन करते हुये 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते है। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। पास धारको के लिये चार पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्ति तथा दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति को आवागमन की अनुमति होगी। बाहर निकलने पर प्रत्येक को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन की दशा में न केवल सम्बन्धित गतिविधि बन्द करा दी जायेगी तथा सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जायेगी।