फल और सब्जी को बंद से मुक्त रखा गया-जिलाधिकारी


कानपुर । कोविड 19 विनियमावली कोरना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और सरकारी उपक्रम समेत राजकीय व्यापारी प्रतिष्ठान ,मॉल दुकाने फैक्ट्रियां वर्कशॉप पूर्ण बंदी के निर्देश दिए गए हैं। तो वही शासनादेश के निर्देश अनुसार फल और सब्जी को बंद से मुक्त रखा गया है जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि आलू उत्पादक किसानों की आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जो निजी क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की जा रही है उनको लॉक डाउन के दौरान आने-जाने की अनुमति और कोल्ड स्टोरेज के कार्मिकों को भी लॉक डाउन से मुक्त किया गया है जिससे आलू की समस्या न उतपन्न हो।  कोल्ड स्टोरेज मालिको को निर्देशित किया कि कार्मिकों को सीमित संख्या में रखेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर परिचय पत्र भी देंगे तो वहीं किसान सीमित संख्या में श्रमिकों के साथ आलू की खुदाई कर सकते हैं यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव तिवारी ने दी।