कानपुर देहात 28 सितम्बर 2019, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को बैठक में कडे़ निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पैसे की कमी नही है पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर राहत दी जाये।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की विवेचना पुलिस द्वारा स्वयं समय से पूर्ण की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करने से पूर्व विशेष अभियोजन अधिकारी से भी परामर्श ड्राफ्ट अभियोग पत्र पर प्राप्त कर लिया जाए। डीएम ने अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बैठक में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1981 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति (वादी) सरकारी खर्चे पर अपने पसंद के वकील को अभियोजन से संबद्ध करने की प्रार्थना कर सकता है। एक्ट के तहत जिले में वर्ष 2019-20 की अवधि में 83 पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर राहत दी गई। उन्होंने बताया कि हत्त्या के मामले में 6, बलात्कार मंे 3, साधारण मारपीट में 74 लोंगो को सहायता उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने बताया कि अभी 15 प्रकरण लंबित है जिन्हे शीघ्र ही सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। बैठक में मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, एडीएम प्रशसन पंकज वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक पाण्डेय, प्रशान्त ओमर, इटावा सांसद प्रतिनिधि अरविन्द कठेरिया, पूर्व सभासद पुखरायां मनोज कुरील आदि उपस्थित रहे।
एससी/एसटी के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें : डीएम