कानपुर में डीएम का आदेश, कल से सुबह नहीं खुलेंगी दुकानें सिर्फ होगी होम डिलीवरी





कानपुर शहर में कोरोना के बढ़ते मामले देखकर प्रशासन सख्त मूड में आ गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ कानपुर शहर और घाटमपुर क्षेत्र में लॉक डाउन की गाइड लाइन पूरी तरह लागू कर दी गई है। रेड जोन में कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता मिलेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मंगलवार से सुबह दुकानें नहीं खुलेंगी, अब सिर्फ होम डिलीवरी से ही घर पर राशन व अन्य सामान मंगाया जा सकेगा। ऐसे आदेश डीएम ने जारी करने के साथ सख्ती से पालन कराने को कहा है।

 

फल दूध और सब्जी की सप्लाई पहले की तरह 

जिलाधिकारी ने रविवार रात आदेश जारी कर दिया है। लाॅकडाउन में शहर में सोमवार तक को सुबह 11 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई, वह भी इस शर्त के साथ कि कोई भी वाहन से नहीं आएगा-जाएगा। वाहन से बाजार जाना लॉक डाउन का उल्लंघन माना जाएगा। दैनिक उपभोग का सामान मिलता रहे, इसके लिए मंगलवार से होम डिलीवरी की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू कर दी गई है। होम डिलीवरी की अनुमति लेने वाले दुकानदारों को हर हाल में इसे करना होगा। फल, सब्जी, दूध, अखबार की सप्लाई पूर्व की भांति होती रहेगी, क्लीनिक और नर्सिग होम के साथ मेडिकल स्टोर भी खुलेंगे। 

 

अब घर पर ही मिलेगा सारा सामान

प्रशासन ने होम डिलीवरी की तैयारी कर ली है। हर किसी को उसके घर पर ही सामान उपलब्ध कराया जाएगा। दूध सब्जी, आटा, दाल, चावल सबकुछ घर पर ही मिलेगा। व्यक्ति को अपने नजदीकी दुकानदार को फोन करना होगा। नगर निगम में होम डिलीवरी के लिए पंजीकरण कराने वाले दुकानदार यदि सामान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के आने जाने का समय तय होगा। कर्मचारी अपनी तय ड्यूटी के समय पर ही आ और जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाहर मिलने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान सब्जी, दूध और खाद्य सामान आपूíत की चेन बाधित नहीं होगी। पूर्व आदेश के अनुसार थोक दुकानें, मंडी अपने तय समय तक खुलेंगी। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने व होम डिलीवरी वाहनों को भी रोका नहीं जाएगा।