दिवंगत अधिवक्ताओ के परिजनों को एक माह में मिलेंगे रुपया 5 लाख

कानपुर, अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की आज फोन बैठक में मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाली राशि रुपया 5 लाख के संबंध में हुई। बैठक में बोलते हुए संघर्ष समिति के संयोजक पं० रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि  मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वत संज्ञान में ली गई रिट याचिका संख्या 569 सन 2020 में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2020 के द्वारा न्यासी समिति को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में वर्षों से लंबित करीब 300 दिवंगत अधिवक्ताओं के मृत्यु दावो का भुगतान एक माह के अंदर किया  जाना सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ कानपुर के भी करीब 40 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को एक माह के अंदर रुपया 5लाख की धनराशि प्राप्त हो जाएगी ।यह दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। अविनाश चंद्र बाजपेई पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने कहा  कि  उच्च न्यायालय का आदेश हो जाने से शीघ्र ही हमारे दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को रुपया मिल जाएगा और उन्हें जीविकोपार्जन में हो रही कठिनाइयों से  छुटकारा मिल जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश की दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों के साथ साथ, हम कानपुर के अधिवक्तागण भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।प्रमुख रूप से एस के सचान, बसंत लाल गुप्ता अध्यक्ष इनकम टैक्स एंड जीएसटी बार एसोसिएशन, अशोक श्रीवास्तव,श्रीकांत मिश्रा,के0 त्रिपाठी,शिवमअरोड़ा, मोहित शुक्ला ,रजनीश शर्मा ,मो०तौहीद, मनोज श्रीवास्तव ,शिखर चंद्रा ,नवनीत पाण्डे,विनय पांडे,लवी गुप्ता, जीशान आब्दी, वेद प्रकाश गुप्ता,विक्रम सिंह, हर्ष राज शुक्ला,पंकज गौतम,के के यादव आदि रहे!h