अब सिर्फ होम डिलीवरी से ही घर पर राशन व अन्य सामान मंगाया जा सकेगा  






कानपुर। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले देखकर प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार किया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ कानपुर शहर और घाटमपुर क्षेत्र में लॉक डाउन की गाइड लाइन पूरी तरह लागू कर दी गई है। रेड जोन में कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता मिलेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मंगलवार से सुबह दुकानें नहीं खुलेंगी,अब सिर्फ होम डिलीवरी से ही घर पर राशन व अन्य सामान मंगाया जा सकेगा। ऐसे आदेश डीएम ने जारी करने के साथ सख्ती से पालन कराने को कहा है।
जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। लाॅकडाउन में शहर में सोमवार तक को सुबह 11 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई थी, वह भी इस शर्त के साथ कि कोई भी वाहन से नहीं आएगा-जाएगा। वाहन से बाजार जाना लॉक डाउन का उल्लंघन माना जाएगा। दैनिक उपभोग का सामान मिलता रहे, इसके लिए मंगलवार से होम डिलीवरी की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू कर दी गई है। होम डिलीवरी की अनुमति लेने वाले दुकानदारों को हर हाल में इसे करना होगा। फल,सब्जी, दूध, अखबार की सप्लाई पूर्व की भांति होती रहेगी, क्लीनिक और नर्सिग होम के साथ मेडिकल स्टोर भी खुलेंगे।