अप्रैल 2020 से पार्टल पर दाखिल होगा नया रिटर्न






31 दिंसबर तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं बकाएदार

कानपुर। जीएसटी की तमाम प्रक्रियाओं में उलझे बकाएदारों के लिए सरकार की ओर एक योजना लाई गई है। 31 दिसंबर तक बकाएदार योजना के तहत अपनी समस्याओं को दूर कर सकते है। रविवार को मर्चेंट चैम्बर हॉल में जीएसी योजना 2019 और नए रिटर्न को लेकर एक कार्यशाला के दौरान जानकारों ने ये बातें कहीं।
जीएसटी पहले के केंद्रीय उपाद शुक्ल एंव सेवाकर के बकाए और विवादित मामलों पर निपटारा करने के लिए सरकार ने उत्पाद शुल्क सेवाकर की माफी व अर्थदंड के अलावा सजा से मुक्ति देने के लिए एक योजना शुरु की है। 31 दिसंबर तक जो भी बकाएदार हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते है। जीएसटी विभाग के अधिकारी बकाएदारों को लाभ पहुंचाने में उनकी मदद करेंगेण् अप्रैल 2020 से जीएसटी के नए रिटर्न को पोर्टल पर दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। नए रिटर्न दाखिले से कारोबारियों एंव सेवाप्रदाताओं को आईटीसी मिसमैच देखने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पंकज मीना ने बताया कि 50 लाख तक के अपील मामले में 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क एंव सेवाकर में 70 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। केवल 30 प्रतिशत ही जमा कराना होगा। हालांकि ये छूट एक विशेष मामले में लागू होगी, जबकि अन्य बकाया राशि के मामले में 50 लाख तक 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ए इन मामलों पर ब्याज़ ए अर्थदंड और जेल की सजा पूर्ण रुप स माफ कर दी जाएगी। वहीं शंका समाधान सत्र में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अलावा अधिवक्ताओं और कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुकुल टंडन तो संचालन जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर केंद्रीय जीएसटी विभाग के अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर जीतेंद्र सिंह,सुप्रिटेंडेंट विवेक गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहें।