कानपुर शहर के पार्कों व खेल के मैदानों में ही होगी पटाखों की बिक्री
- हाईकोर्ट ने खारिज की पार्कों में पटाखों की बिक्री के खिलाफ याचिका 

 

कानपुर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर शहर के पार्कों व खेल के मैदानों में पटाखों की बिक्री के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।  यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के विकलांग सेवा वृद्ध उत्थान नाम की एक संस्था की तरफ से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को पारित किया। याचिका में कहा गया था कि कानपुर शहर के पार्कों व खेल मैदान में पटाखों की बिक्री के लिए वहां के प्रशासन ने अनुमति दी है। इस अनुमति से स्कूल के बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। पार्कों और खेल के मैदानों में पटाखों की बिक्री पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गयी थीं। याचिका में प्रदेश सरकार के अलावा कानपुर के डीएम व आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने जब याची के वकील से पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमति मांगी तो याची के वकील ऐसी किसी अनुमति को दिखा नहीं सके।