कानपुर । केन्द्र सरकार ने जो नया यातायात अधिनियम बनाया है वह सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है। यह अधिनियम उसी दिन से पूरे देश में लागू हो चुका है पर हम प्रदेश की जनता की सहूलियतों को देखते हुए अभी नयी दरों पर जुर्माने पर रोक लगा दी है। ऐसे में यातायात के सभी कर्मी पुरानी दरों से ही जुर्माना की रसीद काटेंगे। इसके लिए हमने सर्कुलर जारी कर दिया है, हां अगर कोई यातायात नियमों का उल्लघंन करने के बाद भी जुर्माने को लेकर कोर्ट का रुख करेगा तो उसे नई दरों पर ही जुर्माना देना होगा। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कानपुर में शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहीं।
यातायात नियम तोडऩे पर केंद्र सरकार के जुर्माना की दरों को लेकर उत्तर प्रदेश में भी काफी उहापोह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने शुक्रवार को कानपुर में उत्तर प्रदेश में जुर्माना को लेकर प्रदेश में दरों को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू हैं। ऐसे में हेलमेट न लगाने, सीट बेल्ट न लगाने जैसी गलती पर पकड़े जाने पर प्रदेश में फिलहाल पुरानी दर से ही जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिये सभी जनपदों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यातायात पुलिस नई दरों से चालान नहीं करेगी, लेकिन यदि वाहन चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो अधिनियम बनाया है, वह आमजन की सुरक्षा के लिए है। इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वे नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन जितना दो पहिया और चार पहिया चालकों पर लागू हैं। उसी कड़ाई के साथ उनका पालन टैक्सी, टेंपो और बसों पर भी लागू है। इस दौरान भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र मैथानी आदि मौजूद रहें।
यातायात नियम तोडऩे पर केंद्र सरकार के जुर्माना की दरों को लेकर उत्तर प्रदेश में भी काफी उहापोह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने शुक्रवार को कानपुर में उत्तर प्रदेश में जुर्माना को लेकर प्रदेश में दरों को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू हैं। ऐसे में हेलमेट न लगाने, सीट बेल्ट न लगाने जैसी गलती पर पकड़े जाने पर प्रदेश में फिलहाल पुरानी दर से ही जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिये सभी जनपदों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यातायात पुलिस नई दरों से चालान नहीं करेगी, लेकिन यदि वाहन चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो अधिनियम बनाया है, वह आमजन की सुरक्षा के लिए है। इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वे नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन जितना दो पहिया और चार पहिया चालकों पर लागू हैं। उसी कड़ाई के साथ उनका पालन टैक्सी, टेंपो और बसों पर भी लागू है। इस दौरान भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र मैथानी आदि मौजूद रहें।